
नागौर: मां और दो नाबालिग बेटियों का अपहरण, बंधक बनाकर दुष्कर्म; 4 पर FIR
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हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, जिले के श्रीबालाजी थाना क्षेत्र में मां और उसकी दो नाबालिग बेटियों के अपहरण और बंधक बनाकर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटनाक्रम 27 अक्टूबर को FIR दर्ज होने के बाद शुक्रवार को सामने आया, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है।
पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि तीन साल पहले उनके पति का निधन हो गया था। उन्होंने दूसरी शादी की और अपने ट्रक ड्राइवर पति के साथ जीवन यापन कर रही थीं। आजीविका चलाने के लिए उन्होंने बंटाई पर खेत लिया और किसानी का काम करने लगीं। वे अपने पति और दो नाबालिग बेटियों के साथ खेत में बनी एक झोंपड़ी में रहती थीं।
वारदात की पूरी जानकारी
- 24 अक्टूबर की रात: पीड़िता के पति 24 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे ट्रक लेकर ढुलाई के काम पर गए थे। इसी दौरान, चार आरोपी एक कैंपर कार से उनके घर पहुंचे।
- शादी का दबाव और धमकी: आरोपियों ने पीड़िता पर एक व्यक्ति से शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब पीड़िता ने मना किया, तो उन्होंने उसे और उसकी दोनों नाबालिग बेटियों को डराया-धमकाया। आरोपियों ने बेटियों को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें जबरन कैंपर कार में बैठा लिया और अपने साथ ले गए।
- बंधक बनाना और दुष्कर्म: आरोपी उन्हें एक दूसरी जगह ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसी रात (24 अक्टूबर) को दो आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन, 25 अक्टूबर को भी एक अन्य आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
- पीड़िता का पलायन: 25 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे, पीड़िता हिम्मत जुटाकर आरोपियों के चंगुल से निकल भागी। वह अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर निकटवर्ती गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों की मदद से उन्हें शरण मिली।
- पुलिस में शिकायत: 26 अक्टूबर को ग्रामीणों की सहायता से पीड़िता ने अपने पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद, पीड़िता और उसके पति श्रीबालाजी थाना पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए और लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस उपाधीक्षक, नागौर के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक एवं वृताधिकारी नागौर को इस गंभीर मामले की जांच सौंपी गई है। हमारी टीम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। यह घटना महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी होगी।
भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज
श्रीबालाजी थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर 27 अक्टूबर को चार नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 (अपहरण), धारा 70(1) (दुष्कर्म), धारा 127(2) (आपराधिक षड्यंत्र) और धारा 3(5) (बाल अपराधों से संबंधित) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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Written & Verified By
नागौर के युवा पत्रकार और डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ। अभिषेक जी को ग्रामीण विकास और स्थानीय समस्याओं के सटीक विश्लेषण का गहरा अनुभव है।