
राजस्थान: 60 दिवसीय तंबाकू विरोधी अभियान, स्कूल-कॉलेजों में शुरू हुई जागरूकता
Posted on 3 नवंबर 2026
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कोटपूतली-बहरोड़। जिले में युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के उद्देश्य से 'टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 4.0' नामक 60 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में 28 अक्टूबर से 26 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों और युवाओं को तंबाकू के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उन्हें इस लत से दूर रखना है।
स्कूल-कॉलेजों में होंगे विशेष जागरूकता कार्यक्रम
हमारे कोटपूतली-बहरोड़ संवाददाता के अनुसार, अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों पर केंद्रित जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMHO) डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पोस्टर, बैनर, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और इंटरैक्टिव वर्कशॉप के माध्यम से किशोरों को तंबाकू उत्पादों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों को 'तंबाकू मुक्त संस्थान' के रूप में विकसित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही, ग्राम पंचायतों को भी तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क
युवाओं तक प्रभावी ढंग से संदेश पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाएगा। इस अभियान के तहत, प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जन प्रतिनिधियों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा तंबाकू निषेध पर आधारित वीडियो संदेश प्रसारित किए जाएंगे। युवाओं को स्वयं भी एक से दो मिनट की अवधि के जागरूकता वीडियो, कविताएं और संदेश तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन उत्कृष्ट कृतियों को विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया जाएगा। अभियान की प्रगति और गतिविधियों की दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई
अभियान के दौरान, शिक्षण संस्थानों के आस-पास संचालित दुकानों और ठेकों पर यदि प्रतिबंधित तंबाकू सामग्री की बिक्री या उपलब्धता पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध निर्धारित नियमों के तहत नियमानुसार चालान (जुर्माना) की कार्रवाई की जाएगी। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला कार्यक्रम अधिकारी रविकांत जांगिड़ ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में 'सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, संव्यवहार और वाणिज्य का विनियमन) अधिनियम-2003' तथा 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) का प्रतिषेध अधिनियम-2019' का पूर्णतः पालन कराया जाएगा। ई-सिगरेट सहित सभी प्रकार के प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
तंबाकू छोड़ने वालों के लिए परामर्श और सहायता
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Dy. CMHO) डॉ. प्रमोद सिंह भदोरिया ने बताया कि जो व्यक्ति तंबाकू की लत छोड़ना चाहते हैं, उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा व्यक्तिगत परामर्श (काउंसलिंग) प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (NRT) के तहत निकोटीन गम जैसी सहायक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तंबाकू का सेवन करने वाले क्षय रोग (टीबी) से पीड़ित मरीजों की विशेष पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निकटतम तंबाकू मुक्ति केंद्रों पर उपचार के लिए भेजा जाएगा, ताकि वे पूर्णतः स्वस्थ जीवन जी सकें।
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Written & Verified By
नागौर के युवा पत्रकार और डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ। अभिषेक जी को ग्रामीण विकास और स्थानीय समस्याओं के सटीक विश्लेषण का गहरा अनुभव है।


